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Delhi NCR News: जेएनयू के 14 छात्रों को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश

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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े 14 छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। ये छात्र पुलिस के साथ झड़प के आरोप में गिरफ्तार किए थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें तत्काल रिहाई का निर्देश दिया। अदालत ने 27 फरवरी को ही इन 14 प्रदर्शनकारियों को जमानत मंजूर की थी, जिसमें कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमला गंभीर अपराध है, लेकिन आरोपी छात्र हैं और उनके सामने करियर है।


मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ छात्रों ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें दस्तावेजों और जमानत बांड की जांच पूरी होने तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट रवि ने इस याचिका पर सुनवाई की और रिहाई का आदेश पारित किया। ये 14 छात्र, जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के तीन पदाधिकारी भी शामिल हैं, 26 फरवरी को शिक्षा मंत्रालय की ओर लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में गिरफ्तार किए गए थे। विरोध प्रदर्शन उपकुलपति की कथित जातिवादी टिप्पणियों और अन्य मांगों को लेकर किया था। पुलिस ने दावा किया था कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, जबकि छात्रों ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया।
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पटियाला हाउस कोर्ट ने 27 फरवरी को प्रत्येक छात्र को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी, लेकिन स्थायी पते की जांच और बांड सत्यापन के कारण रिहाई में देरी हो रही थी। छात्र संघों ने इन शर्तों को सख्त बताते हुए विरोध जताया था और कहा था कि यह कागजी आजादी लेकिन वास्तविक हिरासत जैसा है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में शर्तो पर राहत दी है। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश से छात्रों को तुरंत रिहा किया जाएगा।मामले में आगे की जांच जारी रहेगी।
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