सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली व अन्य त्योहारों पर केवल ग्रीन पटाखों की ही ब्रिकी होगी। साथ ही रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले ही जो पटाखे बनाए जा चुके हैं, उन्हें केवल इस दिवाली पर देश के अन्य हिस्सों में बेचा जा सकेगा।
न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने पटाखा निर्माताओं की इस मांग को खारिज कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष सामान्य पटाखों की भी बिक्री की इजाजत दी जाए। हालांकि पीठ ने पहले ही निर्मित पटाखों को दिल्ली-एनसीआर को छोड़ अन्य स्थानों पर बेचने की इजाजत दे दी।
इसके साथ ही पीठ ने फिर साफ किया कि दिवाली व अन्य त्योहारों पर पटाखे चलाने की समय सीमा दो घंटे ही रहेगी। वहीं तमिलनाडु, पुड्डुचेरी सहित दक्षिणी राज्यों में दिवाली को सुबह एक घंटे और शाम को एक घंटे पटाखे चलाने की इजाजत होगी। साथ ही गुरु पर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और शाम को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी।
ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी
पीठ ने साफ कर दिया कि वेबसाइट के जरिये पूरे देश में पटाखे बेचने पर पाबंदी है। पीठ ने कहा कि पुलिस को इन निर्देशों को लागू कराने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए कहा गया है।