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Delhi NCR News: ऑनलाइन आईटीआर भरने के बचे 6 दिन, 31 के बाद लगेगा जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिना किसी पेनल्टी या लेट फीस के आईटीआर फाइल करने के लिए केवल 6 दिन का समय बचा है। आयकर विभाग द्वारा तय की गई अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एमएसएमई वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष व कर सलाहकार पंकज वर्मा अधिवक्ता का कहना है कि इस बार सरकार या आयकर विभाग द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना करदाताओं को जल्द रिटर्न जमा कर देना चाहिए। यदि कोई करदाता 31 जुलाई की तय समय सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर धारा 234 एफ के तहत भारी पेनल्टी भरनी होगी। बकाया कर होने की स्थिति में देरी पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। समय पर आईटीआर न भरने से रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। उनका कहना है कि अंतिम दिनों में आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ट्रैफिक अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे सर्वर धीमा होने या तकनीकी खराबी आने की संभावना बनी रहती है। टैक्स एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि किसी भी आखिरी समय की आपाधापी या तकनीकी समस्या से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को जुटाकर तुरंत अपनी फाइलिंग प्रक्रिया पूरी कर लें।
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