आप विधायक प्रकाश जारवाल (फाइल फोटो)
अदालत ने दंगा भड़काने, पुलिसवालों से मारपीट और उपद्रव करने के मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दो अन्य दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने जारवाल समेत तीनों लोगों को 21 फरवरी को इस मामले में दोषी करार दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने प्रकाश जरवाल को जेल न भेजते हुए एक साल की नेकचलनी की शर्त पर छोड़ा है, लेकिन साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जरवाल समेत तीन को दंगा भड़काने व अन्य धाराओं में दोषी ठहराया था।
अभियोजन के मुताबिक, महरौली बदरपुर रोड पर 30 अगस्त, 2013 को उग्र भीड़ ने कुछ पुलिसवालों पर हमला किया गया था। इस हमले में सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस का आरोप था कि प्रकाश जारवाल, सलीम और धर्म प्रकाश ने लोगों को पुलिसवालों पर हमला करने के लिए उकसाया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां करीब 300 लोग लाठी-डंडों के साथ मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग भीड़ को हिंसा के लिए भड़का रहे थे।
पुलिस उन्हें बार-बार समझाने का प्रयास कर रही थी। इतने में कुछ लोगों ने सड़क पर खड़े वाहनों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इससे एक डीटीसी की बस का शीशा टूट गया। लोगों की भीड़ ने पुलिस बेरिकेड तोड़ दिया और सरकारी मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया था।