दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने सेंगर को चार फरवरी को आंख की सर्जरी कराने के लिए मेडिकल जमानत दी गई।
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न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को पांच फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इससे पहले न्यायालय ने 24 जनवरी को होने वाली सर्जरी के लिए सेंगर को अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि उस दिन प्रक्रिया नहीं हो सकी, इसलिए उसने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया और फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया।