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चौटाला को आज जाना पड़ेगा जेल

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के लिए शुक्रवार का दिन भारी रहा। उनकी जमानत की अपील को रद्द करते हुए कोर्ट ने उन्हें कल सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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सुनवाई के दौरान चौटाला ने अपने पांव में लगी चोट को दिखाते हुए जमानत की अर्जी को स्वीकार करने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो पुलिस निगरानी में भी उन्हें मेडिकल सहायता प्रदान की जा सकती है।

गौरतलब है कि जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शुक्रवार को उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
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हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई कर रही तीस हजारी अदालत ने उन्हें शुक्रवार को सुबह 10 बजे समर्पण करने को कहा था। यहां पेशी के दौरान ही उन्हें हाईकोर्ट का समन दिया गया जिसके बाद दोपहर वह दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए।
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जमानत के नियम का उल्लंघन

इससे पहले मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कहा कि चिकित्सा के आधार पर जमानत लेकर चुनाव प्रचार करना काफी गंभीर मामला है।

अदालत ने सीबीआई को नोटिस देते हुए इसे तामील कराने को कहा था। अदालत ने चौटाला के पेश न होने पर भी नाराजगी जताई ‌थी।

हालांकि सीबीआई अधिवक्ता राजदीप बेहुरा ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने चिकित्सा आधार पर मिली जमानत का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को उन्होंने जींद में रैली की थी।

इसके बाद 26 सितंबर को अदालत ने उन्हें 17 अक्तूबर को समर्पण करने का निर्देश दिया था। वकील ने अदालत से चौटाला की समर्पण की तारीख 17 अक्तूबर से पहले कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की।
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