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ओपी चौटाला की पैरोल अवधि चार सप्ताह बढ़ी, पत्नी के देहांत पर मिली थी राहत

Mon, 26 Aug 2019 06:14 PM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • 11 अगस्त को दिल्ली सरकार ने चौटाला को पैरोल दी थी
  • धार्मिक रीति रिवाज पूरा करने के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था
  • अजय चौटाला समेत पांच को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी
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Om Prakash Chautala
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विस्तार
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ओपी चौटाला की पैरोल अवधि 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि पत्नी के देहांत पर 11 अगस्त को दिल्ली सरकार ने चौटाला को पैरोल दी थी। 
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चौटाला ने पैरोल अवधि चार सप्ताह बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। ओम प्रकाश चौटाला ने पत्नी स्नेहलता के निधन के बाद धार्मिक रीति रिवाज पूरा करने के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
 
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने ओपी चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा था। उनकी पत्नी का 11 अगस्त को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में देहांत हो गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें पैरोल दी थी। इसकी अवधि 27 अगस्त को समाप्त हो रही है। 
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कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अमित साहनी ने कहा था कि चौटाला के समुदाय में मृत्यु के 40 दिन तक कई तरह के रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं। इसलिए पैरोल अवधि को चार सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए।
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गौरतलब है कि जेबीटी भर्ती घोटाले में रोहिणी जिला अदालत के विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने ओपी चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला समेत पांच को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई थी।
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