फूड सेफ्टी एड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर मीट के 200 लाइसेंस जांच के बाद फूड विभाग ने रद्द कर दिए। उनके द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया गया था। वहीं विभाग ने विभागों से एनओसी लाने वाले 60 लाइसेंस जारी किए हैं। मीट बेचने का अनुमति दी गई है। इनके द्वारा दुकान पर कटान नहीं किया जाएगा।
मुख्य खाद्य अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर मीट के 200 लाइसेंस ले लिए गए थे। इन लाइसेंसों के दस्तावेज की जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के फूड निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन लोगों ने ऑनलाइन लाइसेंस लिए थे, उनके द्वारा संबंधित नगर निकाय, नगर पंचायत और प्राधिकरण, प्रदूषण विभाग और पशु चिकित्साधिकारी से एनओसी नहीं ली गई थी।
एनओसी नहीं होने के चलते करीब 200 लाइसेंसों को निरस्त किया गया है। वहीं जिन लोगों ने एनओसी के साथ दस्तावेज पूरे करके आवेदन किया गया है। जनपद में ऐसे 60 लाइसेंस जारी किए गए हैं।