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लाभ का पद : HC ने AAP के पूर्व हो चुके विधायकों की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को दिया ये निर्देश

Wed, 31 Jan 2018 10:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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AAP - फोटो : SELF
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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आप के पूर्व विधायकों की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को चार दिन के भीतर अपनी सिफारिशों का आधार बताने का निर्देश दिया है। सिंगल जज ने सोमवार को इन याचिकाओं को खंडपीठ के समक्ष भेज दिया था।

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जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने पूछा कि आयोग बताए कि किस आधार पर आयोग ने आप के विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। 

खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सात फरवरी की तारीख तय की है। इस अवधि में आयोग उपचुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं करेगा। चुनाव आयोग के हलफनामा आने पर आप के पूर्व विधायक उस पर अपना पक्ष रखेंगे।

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सिफारिश सभी तथ्यों की पड़ताल पर की गई है

delhi high court
चुनाव आयोग के स्थायी अधिवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि आयोग अपनी सिफारिशों पर कायम है और जो सिफारिश की गई वह सारे तथ्यों की पड़ताल के बाद की गईं थीं।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि जो कहना है वह हलफनामा दायर कर कहें। इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल जज ने मामले में प्रतिवादी अधिवक्ता प्रशांत पटेल की आपत्ति के मद्देनजर संबंधित याचिकाओं को खंडपीठ के समक्ष भेज दिया था। 
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