हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिला के लिए उम्र तय करने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार बिना प्रक्रिया अपनाए कोई भी निर्णय लेकर बच्चों व उनके अभिभावकों को आश्चर्यचकित व प्रताड़ित नहीं कर सकती।
अदालत के इस आदेश के बाद अब चार वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चों को भी नर्सरी में दाखिला मिल सकेगा। प्रबंधन कोटे के बाद अब इस मामले में सरकार को दूसरा झटका लगा है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने करीब 20 बच्चों द्वारा दिल्ली सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम फैसला दिया।
अदालत ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2007 में नर्सरी दाखिलों के लिए न्यूनतम आयु तय की थी और उसमें अधिकतम आयु का कोई हवाला नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वह सरासर 2007 के फैसले का उल्लंघन है।