तावड़ू। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तावड़ू की नई सब्जी मंडी से जुड़ा अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक मंडी परिसर के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनें हटाई नहीं जातीं, तब तक वहां किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त या दुकान का संचालन नहीं होगा। इस अवधि में व्यापारी और आढ़ती अपनी पुरानी मंडी में ही कारोबार करेंगे। हाईकोर्ट ने एचवीपीएनएल को हाईटेंशन लाइनें हटाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आढ़तियों ने दलील दी थी कि नई मंडी के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों से जान-माल को गंभीर खतरा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे हालात में मंडी का संचालन संभव नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि चार हफ्तों के भीतर मंडी समिति हाई वोल्टेज बिजली तारों को शिफ्ट कराने का प्रस्ताव हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएनएल) को भेजे और पूरा खर्च मंडी समिति वहन करे।
बिजली निगम ने दलील दी थी कि प्रस्ताव मिलने के बाद तारों का स्थानांतरण कार्य पूरा होने में डेढ़ से दो साल लग सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और केवल चार हफ्तों की समय सीमा तय कर दी।
तावडू उपमंडल अधिकारी जितेंद्र गर्ग ने बताया कि अदालत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि नई मंडी परिसर में फिलहाल बनी अस्थायी दुकानें या ढांचे तुरंत हटाए जाएं और वहां किसी को बैठने की अनुमति न दी जाए। हाईटेंशन लाइनें हटने के बाद ही व्यापारी नई मंडी में स्थानांतरित किए जाएंगे।