हथीन। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को 89 दिन से अधिक का अवकाश नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। केवल अत्यंत आपातकालीन स्थिति में विशेष अनुमति से इससे अधिक अवकाश मिल सकेगा।
विभाग ने एमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों का सेवा रिकॉर्ड और अन्य विवरण भी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसमें स्कूल में कार्यकाल, ठहरने की अवधि, विषयवार जानकारी और एसीआर समेत अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। डेटा लंबित रहने या गलत जानकारी दर्ज होने पर संबंधित स्कूल मुखिया और प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने बताया कि ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, स्कूल मुखियाओं और प्रभारियों को निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि एमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों का डेटा समय पर दुरुस्त नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद