अब व्यक्ति का देश में एक ही जगह वोट बनेगा, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा की गई नई व्यवस्था के अंतर्गत अब मतदाता सूची में दर्ज नाम सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे और नया वोट बनाते समय यदि किसी व्यक्ति का पहले देश में कहीं भी वोट बना हुआ है तो उस क्षेत्र के ईआरओ अर्थात निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास पुष्टि के लिए भेजा जाएगा।
उसके बाद पुरानी जगह से उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और नई जगह दर्ज हो जाएगा। यह जानकारी हारट्रोन के मास्टर ट्रेनर मुकेश बजाज ने दी। उन्होंनेे रविवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ईआरओ नेट की लांचिग के लिए गुरुग्राम मंडल में आने वाले सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों तथा निर्वाचन तहसीलदारों व निर्वाचन उप तहसीलदारों को ट्रेनिंग दी।