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सार्वजनिक स्थल पर स्तनपान कक्ष न होने पर केंद्र को नोटिस

Wed, 18 Jul 2018 11:44 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
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delhi HC
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हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को स्तनपान कराने व उनकी देखभाल के लिए सुरक्षित कक्ष न होने के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व सरकारी एजेंसियों से जवाब मांगा है। याचिका नौ माह के अव्यान ने अपनी मां नेहा रस्तोगी के जरिये दायर की है। उसने सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान व देखभाल कक्ष बनाने की मांग की है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब दुनियाभर में यह सुविधा है तो यहां क्यों नहीं है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका पर 28 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 

याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश सरकार को दिया जाए। देश में यह सुविधा न होने के कारण महिलाओं के निजता व जीवन के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है। यात्रा के दौरान बच्चे को स्तनपान कराना महिलाओं के लिए बेहद मुश्किल होता है। खुले में स्तनपान कराने के कारण महिलाओं को यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है।

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