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Delhi: एक शॉपिंग मॉल परियोजना से जुड़े मामले में सीबीआई को नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Sat, 03 May 2025 08:29 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली

सार

उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को पश्चिमी दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल परियोजना से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह परियोजना, जिसे पहले कैपिटल सिटी मॉल या गॉरमेट हब मॉल के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम बदलकर इमाया कर दिया गया है।
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वैवाहिक विवादों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला - फोटो : ANI
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार के गंभीर आरोपों की जांच के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। मामला पश्चिमी दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल परियोजना से जुड़ा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने की, जिन्होंने करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, रियल एस्टेट डेवलपर्स, कॉर्पोरेट किरायेदारों और उप-पंजीयकों की संलिप्तता के विस्तृत दावों पर गौर करने के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया।

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यह रिट याचिका मूल विकासकर्ता कंपनी एस.एस. कॉन-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व बहुलांश शेयरधारक और निदेशक ने दायर की है, जिसे कथित धोखाधड़ीपूर्ण परिस्थितियों में परियोजना से हटा दिया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह परियोजना, जिसे पहले कैपिटल सिटी मॉल या गॉरमेट हब मॉल के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम बदलकर इमाया कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर आपराधिक कदाचार का केंद्र बन गई है, जिसमें अवैध कब्जे, अनधिकृत वाणिज्यिक शोषण और सरकारी अभिलेखों में व्यापक हेरफेर शामिल है।
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याचिका के अनुसार, पश्चिम पुरी में 6085 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए मूल स्थायी पट्टा डीडीए ने 2007 में एस.एस. कॉन-बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। हालांकि, बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण, जिसमें ग्राउंड रेंट और रूपांतरण शुल्क शामिल हैं, जो 25 करोड़ रुपये से अधिक है।

डीडीए ने 14 जनवरी, 2020 को कानूनी रूप से पट्टे को समाप्त कर दिया। यह समाप्ति कई कारण बताओ नोटिस और 2014 की शुरुआत में शुरू की गई रद्दीकरण कार्यवाही पर आधारित थी।

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