ट्रांस हिंडन क्षेत्र स्थित बोतलबंद पानी की नामचीन कंपनी को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के तहत पानी की खाली बोतलों और वाटर कप के लिए री-बैक पॉलिसी न बनाने पर निगम ने यह नोटिस जारी किया है। जल्द ही पैकेट बंद उत्पाद बेचने वाली अन्य कंपनियां भी ऐसी कार्रवाई के जद में आ सकती हैं।
नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे सिटी जोन क्षेत्र में निरीक्षण किया। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी वीपी शर्मा और क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक के साथ किए निरीक्षण में उन्हें गोविंदपुरम में एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स सेंटर व टूर-ट्रैवल्स फर्म के दफ्तर के पास थर्मोकोल, पॉलिथीन, कपड़े आदि डालकर गंदगी फैली मिली। इस पर नगरायुक्त ने संबंधित दुकानदार पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद वोलगा पैलेस, अग्रवाल स्वीट्स, सिंघल स्वीट्स, महा गणेश ट्रेडर्स आदि प्रतिष्ठानों के बाहर एक नामचीन कंपनी की बड़ी संख्या में पानी की खाली बोतल मिलने पर नगर आयुक्त का पारा चढ़ गया। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत टीएचए की नामचीन बोतलबंद पानी की कंपनी को नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब मिलने पर कंपनी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने अन्य पैकेट बंद उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
1000 बल्क वेस्ट जनरेटर को नोटिस दिया, एफआईआर कराएगा निगम
नगर निगम ने शहर के एक हजार से ज्यादा बल्क वेस्ट जनरेटर प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। इनमें कई बड़े बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, अस्पताल, होटल, रेस्तरां व अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि बार-बार वर्कशॉप आयोजित कर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के बावजूद इन प्रतिष्ठानों के संचालक कचरे का अपने स्तर पर निस्तारण नहीं कर रहे हैं। अब इन्हें नोटिस जारी किया गया है। इनसे जुर्माना वसूला जाएगा। नोटिस के बावजूद इन्होंने कचरा निस्तारण न किया तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनी को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत नोटिस जारी किया गया है। रूल्स के मुताबिक कंपनी को खाली बोतलों के लिए री-बैक पॉलिसी अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन किया गया है। कंपनी का जवाब आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- दिनेश चंद्र, नगर आयुक्त