इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को दिया लंबित मांगों का समाधान कराते हुए रजिस्ट्री कराने का आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की महागुण मंत्रा-दो के निवासियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने छह मई को सुनवाई के दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को निवासियों की सभी लंबित मांगों का समाधान कराते हुए 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री कराने को कहा है। निवासियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री जल्द शुरु होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि वर्षों से वे बिल्डर और प्राधिकरण के चक्कर काट रहे थे।
सोसाइटी निवासी संतोष व साकेत ने बताया कि उन्होंने अपने घर के लिए कई साल पहले ही पूरी राशि चुका दी। पजेशन 2021 और 2022 में मिला है लेकिन अब तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। इससे फ्लैट खरीदारों को लगातार प्रशासन और बिल्डर के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। निवासियों ने बताया कि सोसायटी में टावर गंगा के 310 और टावर गायत्री के 206 फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें से 300 से अधिक परिवार रह रहे हैं।
बावजूद इसके, फ्लैट का स्वामित्व पत्र उनके नाम नहीं हो पाया है। यह समस्या तब और गंभीर हो गई जब बिल्डर ने बार-बार 24 हफ्तों में रजिस्ट्री का आश्वासन दिया, लेकिन हर बार वादे टूट गए। अंकित व राहुल ने बताया कि साढ़े तीन साल से मेहनत की कमाई लगाने के बावजूद उन्हें अपने ही घर में किरायेदार जैसा महसूस कराया जा रहा है। कई बार उन्होंने डीएम, विधायक, सांसद और ग्रेनो प्राधिकरण तक अपनी बात पहुंचाई लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ।