होटल बुलाकर लूट के मामले में महिला को नहीं मिली राहत
ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पीड़ित से संपर्क कर होटल बुलाकर लूटपाट करने के मामले में अदालत ने महिला आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता, साक्ष्यों और आरोपी की भूमिका को देखते हुए यह आदेश सुनाया।
मामले के अनुसार थाना सेक्टर-63 क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में आरोपी निशा उर्फ काजल पत्नी प्रिंश उर्फ मोहित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। अभियोजन के मुताबिक पीड़ित ने 9 मार्च 2026 को इंटरनेट पर सर्च के दौरान एक वेबसाइट के जरिए युवती से संपर्क किया था। व्हाट्सएप पर बातचीत के बाद युवती ने 5 हजार रुपये लेकर मिलने की बात कही और सेक्टर-13 स्थित एक होटल का लोकेशन भेजा। पीड़ित रात करीब 10 बजे बताए गए होटल पहुंचा, जहां मैनेजर ने उसे कमरा दे दिया। कुछ देर बाद युवती कमरे में आई और पहले 5 हजार रुपये नकद लिए, फिर अतिरिक्त पैसे की मांग करने लगी। जब पीड़ित ने इन्कार किया तो युवती ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और दो अन्य युवक अंदर आ गए। तीनों ने मिलकर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। आरोपियों ने पीड़ित के दो मोबाइल फोन और दो सोने की अंगूठियां छीन लीं। इतना ही नहीं, मोबाइल का पासवर्ड खुलवाकर बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 3.53 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला आरोपी की पहचान की गई। ब्यूरो