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Noida News: देरी से सूचना पर भी वाहन चोरी का देना होगा क्लेम

Thu, 03 Aug 2023 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
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देरी से सूचना पर भी वाहन चोरी का देना होगा क्लेम
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- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। वाहन चोरी पर बीमा कंपनी देर से सूचना देने, रिपोर्ट दर्ज कराने या एक चाबी देने के आधार पर क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकती। ऐसे ही एक मामले में बाइक चोरी होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को ब्याज समेत 30 दिन में क्लेम राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
नोएडा सेक्टर 93 निवासी संजय ने अपनी बाइक का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। दिसंबर 2016 में उनकी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। इसके बाद बाइक के दस्तावेज भेजकर बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। मगर बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया।
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आयोग के सदस्य दया शंकर पांडेय के सामने बीमा कंपनी ने पक्ष रखा कि वाहन स्वामी ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दस दिन बाद दर्ज कराई थी और 11 दिन के बाद कंपनी को सूचना दी थी। वाहन की केवल एक चाबी ही दी थी। आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने छोटी-छोटी तकनीकी खामियों के आधार पर दावा निरस्त कर भूल की है। इस पर बीमा कंपनी को वाहन के क्लेम राशि 26,250 रुपये छह फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। 10 हजार रुपये मानसिक संताप और दो हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।
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