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Noida News: हत्या के दोषी सब्जी विक्रेता को आजीवन कारावास

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अदालत से
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सेक्टर-49 कोतवाली क्षेत्र के बरौला गांव में 2018 में हुई थी व्यापारी की हत्या
जिला जज की अदालत ने सुनाई सजा, सब्जी खरीदने को लेकर हुआ था विवाद

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला जज की अदालत ने नोएडा के बरौला गांव में एक व्यापारी की हत्या के दोषी सब्जी विक्रेता राहुल चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने सब्जी खरीदने के दौरान हुए विवाद में व्यापारी की पिटाई की थी। घायल अवस्था में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-49 कोतवाली क्षेत्र के बरौला गांव निवासी राज किशोर गुप्ता नौ मई 2018 को सब्जी खरीदने बाजार में गए थे। इस दौरान उनका सब्जी विक्रेता राहुल चौहान से पैसों की लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। आरोप था कि आरोपी राहुल ने अपने साथियों के साथ उनसे मारपीट की और 40 हजार रुपये भी लूट लिए। घायल अवस्था में व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मौत हो गई थी। मृतक व्यापारी के बेटे ने पुलिस को आरोपी राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। मृतक की पुत्रवधु की गवाही अहम रही। जो घटना की चश्मदीद गवाह थी। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मृतक के सिर में आई गहरी चोट और टूटी पसली मौत का कारण बनी। साक्ष्य और गवाह के आधार पर कोर्ट ने सब्जी विक्रेता राहुल चौहान को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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