नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। स्कूल वैन चालक के रूप में काम करने वाले दोषी ने 2015 में 10 साल की बच्ची के साथ वारदात की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहित गुलिया ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न), 12 (यौन उत्पीड़न) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया है। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए दोषी को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न करने के अलावा उसे धमकाया भी था। संवाद