यूपी रेरा की केवल 16 प्रतिशत आरसी पर हो सकी है वसूली
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) आदेश का पालन नहीं होने पर बिल्डर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर रहा है, लेकिन उन आरसी पर खरीदारों की धनराशि की वसूली नहीं हो रही है। अभी तक जारी कुल आरसी में से सिर्फ 16 प्रतिशत की वसूली हो सकी है। इससे खरीदारों में रोष है। यूपी रेरा में लगातार खरीदारों की शिकायतें आ रही हैं। उनका निस्तारण भी हो रहा है, लेकिन खरीदार संतुष्ट नहीं है। आदेश का पालन नहीं होने पर यूपी रेरा आरसी जारी करता है। जिस पर संबंधित जिले का प्रशासन बिल्डर से वसूली करता है। काफी खरीदारों को आरसी की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। एक खरीदार ने आरटीआई के माध्यम से यूपी रेरा से अभी तक की कार्रवाई की जानकारी ली थी। मंगलवार को खरीदार ने यूपी रेरा के जवाब को ट्वीट किया है। जिसमें कहा है कि यूपी रेरा का बिल्डरों पर कोई असर नहीं है। 28,348 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। इनमें से 21,200 का निस्तारण हो चुका है। ज्यादातर आदेश का बिल्डरों ने पालन नहीं किया है। यूपी रेरा अभी तक 2,177 आरसी जारी कर चुका है। यूपी रेरा ने आरटीआई में बताया है कि अभी तक 353 आरसी पर वसूली हो चुकी है। जो केवल 16 प्रतिशत है। ट्विटर पर खरीदार रोष जता रहे हैं।
जिला प्रशासन ने शुरू की वसूली
कोरोना के कारण जिला प्रशासन ने आरसी पर वसूली करना बंद कर दिया था। पिछले माह प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। अधिकारियों ने आदेश का अध्ययन किया तो उसमें रोक जैसा कुछ नहीं मिला। जिलाधिकारी सुहास एलवाई का कहना है कि आरसी पर वसूली की कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं है। तहसील स्तर पर आरसी पर कार्रवाई की जा रही है।