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यूपी रेरा ने शिकायत दर्ज कराने के नियम बदले

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यूपी रेरा ने शिकायत दर्ज कराने के नियम बदले
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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने शिकायत दर्ज कराने के नियमों में बदलाव किया है। अब खरीदार को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल देना जरूरी होगी, ताकि केस से जुड़ी हर जानकारी मूल खरीदार तक पहुंच सके। अभी तक ज्यादातर खरीदारों की शिकायत में उनके अधिवक्ता का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी डाला जा रहा है।
यूपी रेरा में अभी तक 21,900 से अधिक खरीदार अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान खरीदार स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर खरीदारों ने पक्ष रखने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं को दी है। खरीदार की उनकी शिकायत रेरा की वेबसाइट पर दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के समय अधिवक्ता खरीदार की जगह अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी डालते हैं। इस कारण केस में हर सुनवाई की जानकारी खरीदारों की जगह अधिवक्ता के पास जाती है जिसका गलत प्रयोग होने की आशंका बनी रहती है। रेरा के अफसरों का कहना है कि कई मामलों में एक अधिवक्ता कई खरीदारों का पक्ष रखता है। वह सभी शिकायतों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी देता है। ऐसे में अधिवक्ता खरीदार से केस की जानकारी छुपा सकता है। उसका गलत प्रयोग भी हो सकता है। ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसे लेकर रेरा ने फैसला लिया है कि अब शिकायत दर्ज कराने के समय खरीदार को ही अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर खरीदार ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। यह नियम ई-कोर्ट शुरू होने से लागू हो जाएगा।
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अभी तक एक अधिवक्ता कई शिकायत में अपनी जानकारी देते हैं। इस कारण खरीदारों तक केस से जुड़ी जानकारी सीधी नहीं पहुंच पा रही है। ई-कोर्ट लागू होने के बाद से शिकायत में खरीदारों को अपनी जानकारी देनी होगी।
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- बलराम वर्मा, उपसचिव यूपी रेरा
खरीदारों ले सकते है ई-कोर्ट का डेमो
ग्रेटर नोएडा। यूपी रेरा की सभी कोर्ट जनवरी से ई-कोर्ट में तब्दील हो जाएंगी। ई-कोर्ट के लिए रेरा की सभी पीठों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब रेरा ने खरीदारों, अधिवक्ताओं, बिल्डरों को भी प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। लखनऊ में 18 और 19 दिसंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि ग्रेटर नोएडा कार्यालय में 23 और 24 दिसंबर को दोपहर डेढ़ से ढाई बजे के बीच प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेरा के अफसरों का कहना है कि प्रशिक्षण के साथ-साथ ई-कोर्ट का डेमो दिखाया जाएगा, ताकि खरीदारों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। ब्यूरो
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