ट्विन टावर के 28 अगस्त को होने वाले अंतिम ब्लास्ट के दिन एमराल्ड और एटीएस सोसाइटियों के करीब सात हजार लोगों को सुबह सात बजे से नौ घंटे तक घरों से बाहर रहना होगा। इस दौरान उन्हें पालतू जानवरों के साथ वाहनों के लिए भी बाहरी परिसर में पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी।
प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को बैठक में मंथन के बाद घर खाली करने की योजना जारी कर दी। इसके अलावा निषेध क्षेत्र की भी घोषणा हो गई। सुरक्षित ध्वस्तीकरण के लिए ट्विन टावर के चारों ओर कुछ दूरी तक नागरिकों, वाहनों व जानवरों के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।
एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी में रहने वाले निवासियों को 28 अगस्त को सुबह सात बजे घर खाली करने होंगे। इन सोसाइटियों का सिक्योरिटी स्टाफ दोपहर 12 बजे तक परिसरों की देखरेख के लिए रह सकता है। अंतिम ब्लास्ट का समय दोपहर 2:30 बजे का तय किया गया है। इसके बाद क्लीयरेंस मिलने पर शाम चार बजे के बाद लोग फ्लैट में वापस जा सकते हैं। संभव है कि क्लीयरेंस मिलने में ज्यादा समय लगे, क्योंकि एडिफिस इंजीनियरिंग के कर्मियों को बिना फटे विस्फोटक को मलबे से ढूंढकर निष्क्रिय करना होगा।
प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित बैठक में एसीईओ प्रवीण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में पीजीएम, महाप्रबंधक नियोजन, पुलिस विभाग, फायर विभाग, यातायात विभाग के अधिकारियों के अलावा एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन भी मौके पर मौजूद रही। इसके अलावा सुपरटेक की ओर से पीके गोयल और डीएस पवार व जेट डिमोलिशन की ओर से मार्थिनस बोथा उपस्थित रहे।
आठ प्वाइंट पर सड़कें बंद रहेंगी
इमरजेंसी सर्विस के लोग निषेध क्षेत्र के बाहर खड़े होंगे। इसमें आपातकालीन सर्विस के लिए आवश्यक फायर टेंडर, एंबुलेंस आदि ट्विन टावर के सामने स्थित पार्क के पीछे निर्मित रोड पर खड़ी रहेंगी। इमरजेंसी असेंबली प्वाइंट इसी के बगल में होगा। एक व्यू प्वाइंट भी होगा, जो ठीक इसके पीछे होगा। आठ प्वाइंट पर सड़क बंद होगी। एक्सप्रेसवे को आधे घंटे के लिए बंद किया जाएगा। 10 प्वाइंट पर सुरक्षा दस्ता तैनात रहेगा, जो लोगों को निषेध क्षेत्र में जाने से रोकेगा।
यह होगा निषेध क्षेत्र
उत्तर दिशा में एमराल्ड कोर्ट के सामने निर्मित सड़क तक, दक्षिण दिशा में दिल्ली की ओर जाने वाले एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड तक, पूर्व में सृष्टि व एटीएस विलेज के मध्य निर्मित सड़क तक और पश्चिम में पार्क से जुड़े फ्लाईओवर तक निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। यहां किसी के भी आवागमन पर रोक रहेगी।
प्राधिकरण करेगा वाहनों के लिए व्यवस्था
दोनों सोसाइटियों में रहने वाले निवासियों को अपने-अपने वाहनों को परिसर से बाहर निकालना होगा। यदि किसी फ्लैट स्वामी के पास एक से अधिक वाहन हैं और उनके पास वाहन को बाहर खड़े करने की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्राधिकरण की ओर से वाहनों को पार्क किए जाने की व्यवस्था की जाएगी।