गोला गोकर्णनाथ। थाना फूलबेहड़ के गांव मेईपुरवा निवासी किसान मटरू ने सीजेएम कोर्ट के आदेश पर गोला की एक ट्रैक्टर एजेंसी के प्रबंधक और डीलरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
दर्ज कराए मुकदमे में मटरू ने बताया कि डीलर अशोक कुमार निवासी गुरुदेवपुर हरगांव सीतापुर और वीरेंद्र मिश्रा निवासी अर्जुन नगर कॉलोनी गोला ने गोला पावर हाउस के निकट किसान ट्रैक्टर्स एजेंसी से ट्रैक्टर लेने के लिए प्रेरित किया।
डीलरों की बातों में आकर उन्होंने 2,80,000 रुपये ट्रैक्टर एजेंसी में वीरेंद्र मिश्रा को दे दिए। शेष रुपयों के लिए आरोपियों ने खतौनी, फोटो, आधार कार्ड और अन्य कागज ऋण निकालने के लिए ले लिए और कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद उसे ट्रैक्टर दे दिया गया।
उनके साथ में डीलर अशोक कुमार भी ट्रैक्टर पर बैठा। रास्ते में आरोपी अशोक कुमार ने कहा कि ट्रैक्टर में तकनीकी खराबी है। ठीक कराकर दे दिया जाएगा और ट्रैक्टर को वापस एजेंसी पर ले आया। 10 अप्रैल, 2025 को जब वह एजेंसी पर गया और ट्रैक्टर एवं डीलरों के बारे में जानकारी की तो उसे मारपीट कर एजेंसी से भगा दिया गया। किसान नेतराम ने एजेंसी प्रबंधक और डीलरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह ने बताया कि मामला पुराना है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है।
पूरे मामले की जांच होगी उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।