नई जिम्मेदारी के तहत केवल सामान्य काम ही कर पाएंगे ग्राम प्रधान, नीतिगत कामों के लिए लेनी होगी अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। प्रदेश के साथ ही जिले की 82 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इसके साथ ही सोमवार देरशाम प्रशासन ने निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के तौर तैनात करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि ग्राम प्रधान केवल सामान्य काम ही कर सकेंगे। इन्हें नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार, 27 मई से निवर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में सामान्य कामों का निर्वहन करेंगे। इनका कार्यकाल नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि (जो भी पहले हो) तक रहेगा।
जनपद में जेवर, दादरी और बिसरख ब्लॉक के तहत यह 82 ग्राम पंचायतें आती हैं। हालांकि अभी पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना नहीं दिख रही है। शासन ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची भी तैयार नहीं हुई है। वहीं पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। हालांकि शासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं। ऐसे में कई अटकलें लगाई जा रहीं हैं।