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Noida News: दवा वापस करने पर नहीं लौटाए रुपये, अब छह फीसदी ब्याज के साथ देना होगा

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जिला उपभोक्ता आयोग ने एजूर्मड फार्मेसी प्रा.लि. के मेडिकल स्टोर को दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। मेडिकल स्टोर से ली गई दवा वापस करने पर पूरा पैसा लौटाना होगा। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एजूर्मड फार्मेसी प्रा.लि. के मेडिकल स्टोर को 5,314 रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
ग्रेटर नोएडा के गौड़ सौंदर्यम निवासी विनोद कुमार शर्मा ने कंपनी के मेडिकल स्टोर से 24 अगस्त 2023 को 12,129 रुपये की चार दवाएं खरीदी थीं। उनमें से कुछ दवाएं वापस कर दी गई जिनकी कीमत 5,472 रुपये थी। सेल्समैन ने उनसे कहा कि अगली बार आप दवा खरीदेंगे तो उसमें धनराशि को एडजस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने 158 की दवा खरीदी। उनको कुल राशि में से घटाकर बाकी 5,314 रुपये भविष्य में दवा खरीदने पर एडजस्ट करने का आश्वासन देकर स्लिप दे दी।
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21 नवंबर 2023 को वह दवा लेने फिर गए। उन्होंने बाकी रकम एडजस्ट करने का अनुरोध किया तो सेल्समैन ने असमर्थता जाहिर की कि यश त्यागी कंपनी छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कंपनी के किसी अधिकारी से बात कराई जिसने धनराशि एडजस्ट करने से इन्कार कर दिया। इस पर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में पैसा दिलाने का अनुरोध किया।
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आयोग में सुनवाई के दौरान कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। एक पक्षीय सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद आयोग ने माना कि कंपनी ने शिकायतकर्ता की धनराशि को एडजेस्ट न करके सेवा में कमी की है। आयोग ने 5314 रुपये 6 फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। एक हजार रुपये वाद व्यय और एक हजार रुपये मानसिक संताप के भी देने होंगे।
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