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Noida News: बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तो का किया पालन, नहीं मिलेगी धनराशि

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जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा।
बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्तों का पालन कर निवेश की गई धनराशि का भुगतान किया है तो सेवा में कमी जाहिर नहीं होती है। यह कहते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में बीमा कंपनी पर बकाया राशि दिलाने के लिए दायर वाद खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
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जहांगीरपुर निवासी दिव्या शर्मा का पीएनबी में बचत खाता है। 11 फरवरी 2020 को उनको सुझाव दिया कि वे बैंक शाखा से पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तहत बीमा करा लें। पांच साल तक आपको बीमा की किस्त के 50 हजार रुपये हर साल देने होंगे। जो कुल मिलाकर 2.50 लाख रुपये किस्त के रूप में देने होंगे। पांच साल के बाद उनको 5.50 लाख का भुगतान पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरह के होगा। 11 फरवरी 2020 से नियमित रूप से किस्तों का भुगतान किया। किस्त पूरी होने के बाद उनको बीमा कंपनी ने केवल 3781113.33 रुपये बैंक खाते में भेजे गए। जबकि उनको 5.50 लाख रुपये मिलने चाहिए थे। 1711866.67 रुपये कम भुगतान किया गया। कई बार कंपनी ने अनुरोध करने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। योजना के तहत पैसा दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया था।
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