नोएडा। नोएडा हाई-राइज फेडरेशन (एनएचआरएफ) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है जिसमें चार सप्ताह के भीतर नागरिक सलाहकार बोर्ड (सीएबी) के गठन के निर्देश दिया गया है। एनएचआरएफ के अध्यक्ष निखिल सिंघल ने बताया कि यह प्रावधान उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत पहले से मौजूद है, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ था।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीएबी का गठन नोएडा की प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2015 में नोएडा में ग्राम पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद से निवासियों के पास कोई औपचारिक प्रतिनिधित्व का माध्यम नहीं था। सीएबी के गठन के साथ संवाद के माध्यम से भवन अनुपालन, नागरिक सेवाओं, भूमि मुआवजा और शहरी योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समय पर समाधान होगा। ब्यूरो