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Noida News: एक माह में फ्लैट का निर्माण कर कब्जा देगा बिल्डर

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एक माह में फ्लैट का निर्माण कर कब्जा देगा बिल्डर
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उपभोक्ता आयोग ने निर्धारित समय पर फ्लैट का कब्जा न देने के ठहराया है दोषी
ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक बिल्डर को निर्धारित समय पर फ्लैट का कब्जा न देने के लिए दोषी ठहराया है। आयोग ने बिल्डर को एक माह के भीतर अधूरा निर्माण कार्य पूरा कर फ्लैट का कब्जा सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही, बिल्डर को शिकायतकर्ता को दो हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी अदा करने होंगे।

गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी धीरज सक्सेना ने सोलिटेयर रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना में एक फ्लैट बुक किया था। फ्लैट की कीमत 21 लाख 2,059 रुपये तय की गई थी। उन्होंने 8.18 लाख रुपये का भुगतान करके बुकिंग कराई थी। बिल्डर की मांग पर 1,33,128 रुपये और दिए गए। धीरज सक्सेना ने शेष राशि के भुगतान से पहले पेमेंट प्लान, बिल्डर-बायर एग्रीमेंट और अलॉटमेंट लेटर की मांग की। जनवरी 2019 में कंपनी ने उन्हें पेमेंट एग्रीमेंट दिया। 27 मार्च 2019 को बिल्डर-बायर एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित हो गया।
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समझौते के अनुसार, फ्लैट का कब्जा 2021 में दिया जाना था। देरी होने पर पांच रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से क्षतिपूर्ति देने की शर्त भी शामिल थी। निर्धारित समय बीतने के बावजूद बिल्डर ने फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। इसके बावजूद खरीदार पर बार-बार भुगतान का दबाव बनाया जाता रहा। धीरज सक्सेना ने निर्माण कार्य की स्थिति और भुगतान को लेकर कई बार संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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धीरज सक्सेना ने दो लाख 25 हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद स्थल पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बिल्डर की ओर से पक्ष प्रस्तुत न करने पर आयोग ने एकतरफा सुनवाई की।
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