झज्जर। जिले की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश संख्या 807/पीएलबी 10 अक्तूबर के माध्यम से पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरण सहित) तथा फोड़ने पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध संबंधी आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त पूर्व आदेश अब प्रभावहीन हो गए हैं।