मथुरा। वृंदावन के पुष्पांजलि बैकुंठ में स्थित गेस्ट हाउस में गला दबाकर युवती की हत्या के आरोपी की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। आरोपी के अधिवक्ता अब हाईकोर्ट से जमानत दिलाने के प्रयास में जुट गए हैं।
21 अगस्त 2025 को गेस्ट हाउस में काम करने वाली पंजाब की युवती का कमरे में शव मिला था। पुलिस ने युवती का पोस्टमार्टम कराया तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने युवती की हत्या के आरोप में गेस्ट हाउस संचालक राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव ब्रजपुरा निवासी सुनील शर्मा और रूम बुकिंग एजेंट नारायणपुर निवासी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया। आरोप है कि अनिल ने युवती को गेस्ट संचालक सुनील शर्मा से मिलवाया था और सुनील ने उसे नौकरी पर रख लिया। इसी दौरान युवती ने सुनील शर्मा पर शादी का दबाव बनाया तो उसने और अनिल ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने दोनों को 25 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया। बुकिंग एजेंट अनिल कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अनिल कुमार को जमानत दिलाने के लिए कई दलील दीं, लेकिन डीजीसी की दलील, पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी।