ग्रेटर नोएडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रंजिशन हत्या के मामले में आरोपी विपिन नागर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। यह न्यायहित में नहीं होगी। मामला 12 मई 2025 का है। 12 मई की शाम को वादी विजय का पुत्र विशाल मंडी श्याम नगर से फल खरीदकर घर मधुवन एन्कलेव लौट रहा था। जैसे ही वह सोसायटी के गेट के अंदर पहुंचा। वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों राहुल, शन्नी और उनके दो भाइयों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विशाल को यथार्थ अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवेचना के दौरान 17 जून को सह आरोपी रोहित चंदेला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की थी। सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि हत्या जैसा गंभीर अपराध समाज के लिए खतरनाक है। ब्यूरो