ग्रेटर नोएडा। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और बंधक बनाकर रखने के मामले में आरोपी अशोक की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पहली जमानत याचिका के खारिज होने के बाद से मामले में कोई परिवर्तित परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं, जो आरोपी को जमानत देने का आधार बन सकें।
मामला बीटा-2 थाना में दर्ज है। इस साल 8 मई की शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय पुत्री निजी अस्पताल गई थी। वहां से बिना किसी को बताए कहीं चली गई। परिवार वालों ने उसे ढूंढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पांच दिन बाद 13 मई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच में पता चला कि आरोपी अशोक ने नाबालिग को एक दूसरे शहर ले जाकर लगभग दो महीने तक बंधक बनाकर रखा। आरोपी के खिलाफ अपहरण, और पॉक्सो एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो