ग्रेटर नोएडा। जिला सत्र न्यायालय ने गौरव शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी अंकुश उर्फ आकाश उर्फ तमंचा, दीपक कुमार, लखन शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता। मामला कासना कोतवाली क्षेत्र का है। बचाव पक्ष ने दावा किया कि गौरव की मौत डूबने से हुई और आरोपियों को फंसाया गया है। मृतक शराब का आदी था और 8 मार्च की सुबह नशे की हालत में खुद ही नहर में कूद गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इस दावे को खारिज करती है कि मौत डूबने से हुई। शव परीक्षण में मृतक के शरीर में केवल 300 एमएल पानी पाया गया जबकि डूबने की स्थिति में यह मात्रा काफी अधिक होती। इसके साथ ही मृतक की गर्दन की हड्डी टूटी पाई गई जो गला दबाकर हत्या की ओर संकेत करती है। आरोपी और उसके साथी नहर किनारे शराब पी रहे थे और इसी दौरान गौरव की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। ब्यूरो