-एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट और कृत्रिम रोशनी पर है रोक
माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अब पुलिस की निगरानी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। विशेषकर रात के समय पुलिस की टीमें आसपास के क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट के आसपास कृत्रिम लाइट और लेजर लाइट का इस्तेमाल न करे। बीते मंगलवार को इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद पुलिस सख्ती के साथ इसकी निगरानी कर रही है।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने 18 अगस्त को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और एयरक्राफ्ट नियम, 1937 के नियम 66(1) के अंतर्गत 10 अक्टूबर, 2023 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में कृत्रिम रोशनी जैसे लेजर बीम, शो या डिस्प्ले का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। कानून के तहत ऐसा करने वालों से जुर्माना वसूलने और कानूनी कार्रवाई करने का नियम है। जिसके तहत पुलिस रात में लगातार निगरानी कर रही है। जिससे कि कोई विमानों के आवागमन के समय किसी तरह लाइट न चमकाए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों को इस बारे में जागरुक भी किया जा रहा है, जिससे कि वह ऐसी गतिविधि बिल्कुल भी न करें।