नई दिल्ली। पुलिस ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में अतिरिक्त पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने पूरक आरोपपत्र को रिकॉर्ड में लिया है। आरोपपत्र की प्रति अभियुक्तों के वकील को सौंप दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। यह मामला आरोप-निर्धारण पर बहस के चरण में है। पेश मामले के मुताबिक, आरोप है कि कपिल मिश्रा ने जनवरी 2020 में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बयान जारी किया था। अदालत ने पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इसे दायर करने वाले ने चुनाव अभियान के दौरान कथित बयानों में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल बहुत ही कुशलता से नफरत फैलाने के लिए किया गया है। संवाद