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हैबिटेट सेंटर की बंधक संपत्ति को बेचने पर रेरा ने लगाई रोक

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हैबिटेट सेंटर की बंधक संपत्ति बेचने पर रेरा ने लगाई रोक
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा स्थित रेरा कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद के इंदरापुरम की हैबिटेट सेंटर की बंधक संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दी है। निवेशकों की शिकायत पर रेरा ने बिल्डर के खिलाफ निर्णय लिया है। साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया है। आईएचसी शॉप ओनर एसोसिएशन के प्रभावित सदस्य हैबिटेट सेंटर गाजियाबाद के प्रमोद गोयल के खिलाफ सुनवाई के लिए शुक्रवार को रेरा कार्यालय पहुंचे। निवेशकों ने बताया कि इंदरापुरम में 12.5 एकड़ में मॉल है। उसका प्रमोटर मार्च 2019 से जेल में है। पूरी योजना को छोड़ दिया है। खरीददारों ने अपनी मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपया निवेश किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता एसोसिएशन के महासचिव शिखर कपूर ने बताया कि मामला उनके वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्यागी ने दायर किया था। जिसे राजीव कुमार मान ने सुना था। यूपी आरईआरए के अध्यक्ष नोएडा शिखर कपूर ने कहा कि न्यायाधीश ने एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए सचिव यूपी रेरा को भेजने को कहा है। उपाध्यक्ष और वकील दिनेश त्यागी ने बताया कि कोर्ट ने एसोसिएशन से कहा है कि वह उप लीज डीड के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए प्रथम चरण में आवंटियों की सूची दे। किराएदारों से बिल्डर को मिलने वाले किराए के अटैचमेंट के लिए एक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने बताया कि अलॉटी की सूची बिल्डर की वेबसाइट पर और रेरा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है। पहले ही एक आदेश पारित किया जा चुका है। रेरा नोएडा की बेंच पहले ही इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर का निरीक्षण कर चुकी है।
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