संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत अलग-अलग दो मामलों में छह दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
22 सितंबर को न्यायालय एसीजे (जेडी) प्रथम की कोर्ट ने थाना धर्मसिंहवा पर मारपीट के अभियुक्त कोमल, प्रधान उर्फ रामदरश, सुभावती, निवासी सनईपार थाना धर्मसिंहवा व रामबेलास निवासी करमा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उनके अपराध के लिए दो-दो हजार रुपये अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 7-7 दिन का साधारण कारावास भुगतनी होगी। एक अन्य मामले में थाना मेंहदावल पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त सर्वजीत, सीता देवी निवासी साड़े खुर्द टोला भड़ारे के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अदालत ने न्यायालय उठने तक का कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।