फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज, आठ की मंजूर

विज्ञापन
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज, धोखाधड़ी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका मंगलवार को जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। न्यायालय ने श्रीकांत त्यागी को शरण देने और आर्थिक मदद करने के आरोपी नकुल त्यागी और संजय की जमानत मंजूर कर ली है। शरण देने के एक अन्य आरोपी राहुल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। वहीं, न्यायालय ने ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हंगामा करने के आरोप में जेल भेजे गए नितिन त्यागी, प्रिंस त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, रवि पंडित और चर्चिल राणा को भी जमानत दे दी है।
विज्ञापन

अधिवक्ता सुशील भाटी ने बताया कि मंगलवार को सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में नोएडा के फेज-2 थाना स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हुई घटना के मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसके अलावा श्रीकांत के साथ पकड़े गए नकुल त्यागी, संजय और सोसाइटी में हंगामा व बवाल करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए छह आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। श्रीकांत त्यागी व तीन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354, 323, 504, 506, 447, 216 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। बाद में गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था। न्यायालय ने श्रीकांत की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, उसके साथ गिरफ्तार किए गए नकुल त्यागी व संजय को भी इसी केस में शामिल किया गया लेकिन उन पर श्रीकांत त्यागी को शरण देने व आर्थिक मदद का आरोप लगा। इसके चलते दोनों को जमानत मिल गई।
वहीं, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुसकर आठ अगस्त की रात श्रीकांत त्यागी के समर्थन में हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि आरोपियों के परिजन का कहना था कि सभी युवक श्रीकांत त्यागी के बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी मदद के लिए पहुंचे थे। इन सभी छह आरोपियों की भी कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें