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Noida News: सात बिल्डरों पर 54 लाख रुपये का जुर्माना

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- सीवरेज को बिना शोधित किए नाले में गिराने पर की कार्रवाई, दोबारा जांच में कमी मिली तो होगी एफआईआर
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने सीवरेज को शोधित किए बिना नाले में गिराने वाले 7 बिल्डरों पर 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम एनजीटी के खाते में जमा कराने और उसकी प्रति प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दोबारा जांच में कमी मिलने पर एफआईआर दर्ज कराने और लीज डीड व भवन नियमावली की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
अहम है कि प्राधिकरण की ओर से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एसटीपी का निर्माण कराया जा रहा है। आईटी सिटी में भी एसटीपी बनाने को मंजूरी दी है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के कुछ बिल्डर बहुमंजिला आवासीय इमारतों से निकलने वाले सीवरेज को शोधित करने में लापरवाही बरत रहे हैं। प्राधिकरण के सीवर विभाग ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि सेक्टर-1 स्थित राजहंस रेजिडेंसी, पैरामाउंट इमोशंस, देविका होम्स, कैपिटल एथिना और पंचशील हाइनिस, टेकजोन- 4 स्थित जेएम फ्लोरेंस और सेक्टर 16 स्थित पंचशील ग्रीन्स-2 पर कार्रवाई की गई है।
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सातों सोसाइटियों के बिल्डरों को सीवरेज को शोधित कर साफ पानी को रियूज करने को कहा है। प्राधिकरण की टीम दोबारा एसटीपी की जांच करने जाएगी और अगर खामी पाई जाती है तो एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पारित आदेशों के अनुसार सीआरपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लीज डीड एवं भवन नियमावली के शर्तों के अनुसार कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।

बिल्डर/ सोसाइटी सेक्टर जुर्माने की रकम
1. राजहंस रेजिडेंसी सेक्टर-1 5 लाख रुपये
2. पैरामाउंट इमोशंस सेक्टर-1 5 लाख रुपये
3. देविका होम्स सेक्टर -1 10 लाख रुपये
4. कैपिटल एथिना सेक्टर-1 5 लाख रुपये
5. पंचशील हाईनिस सेक्टर-1 12 लाख रुपये
6. जेएम फ्लोरेंस टेकजोन-4 5 लाख रुपये
7. पंचशील ग्रीन्स-2 सेक्टर -16 12 लाख रुपये
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