नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चरणजीत नामक एक व्यक्ति की सजा में बदलाव करते हुए पहले से भुगत चुके 6 साल 11 महीने की सजा तक सीमित कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने सुनाया।
मामला तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें चरणजीत पर 14 जनवरी 2016 को सुरजीत सिंह पर चाकू से हमला करने का आरोप था। घटना उस समय हुई जब चरणजीत ने सुरजीत से 200 रुपये की मांग की और मना करने पर उनके बीच झड़प हो गई, जिसमें चरणजीत ने सुरजीत को पेट में दो बार चाकू मारा। सुरजीत को गंभीर चोटें आईं और उन्हें सेहगल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। न्यायालय ने पाया कि यह घटना सुनियोजित नहीं थी, बल्कि पैसे को लेकर हुई तत्कालिक झड़प का परिणाम थी। कोर्ट ने माना कि चरणजीत की मंशा हत्या करने की नहीं थी, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान था कि उसका यह कृत्य जानलेवा हो सकता है। इस आधार पर सजा को संशोधित किया गया। ब्यूरो