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Noida News: धारा 163 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज व जुलूस पर रोक

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नोएडा। ईद-उल-जुहा (बकरीद) के मद्देनजर जनपद में पुलिस अलर्ट है। 30 मई तक धारा-163 को लागू कर दी गई है। इस बीच अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थान या प्रमुख एवं अन्य मार्गों पर नमाज पढ़ने, पूजा अर्चना और जुलूस निकालने व धार्मिक आयोजनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इस दौरान सरकारी कार्यालयों के आसपास एक किमी परिधि में ड्रोन कैमरा चलाने की अनुमति नहीं होगी। अपर पुलिस उपायुक्त शैव्या गोयल ने बताया कि ईद-उल-जुहा बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। इसके साथ ही तीन दिन तक समुदाय के लोगों द्वारा कुर्बानी का कार्यक्रम व विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया जा सकता है। शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के लिए 30 मई तक पूरे जनपद में धारा-163 लागू रखने का फैसला किया गया है। इसी क्रम में एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने मंगलवार रात को थाना फेस वन पुलिस बल के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की। ब्यूरो
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