(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले में आरोपी आशू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना सूरजपुर से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर 2025 को वादी मोहित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ आरोपियों ने उसके भाई मनीष कुमार का अपहरण कर लिया और हथियारों के बल पर स्कॉर्पियो वाहन में बैठाकर ले गए। बाद में गंभीर हालत में उसे इंस्पायर स्कूल वैदपुरा के पास छोड़ दिया गया। पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान थे और गले पर भी गंभीर चोटें पाई गईं। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आशू का नाम एफआईआर में नहीं है। उसे सह आरोपियों के बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।