फिरोजाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई का मौका देने के लिए दिसंबर से पहले चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया पांच चरणों में होगी। ई-लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। पहले यह प्रक्रिया चार चरणों में होती थी लेकिन इस बार पांच चरणों में हाेगी। पांचवें चरण में ऐसे बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे जो दूसरे वार्डों या ग्राम पंचायतों के होंगे। आवेदन के बाद स्कूल आवंटित करने की प्रक्रिया ई-लॉटरी के जरिए होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडेय ने बताया कि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आवेदन करने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के आधार कार्ड अनिवार्य हैं। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए अभिभावकों को बच्चों के जो दस्तावेज तैयार कराने होंगे, उसमें अभिभावकों का आधार कार्ड, आय-प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और बच्चे का आधार कार्ड शामिल है।