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प्राधिकरण ने खाने-पीने के दुकानों पर लगाया 4.32 लाख का जुर्माना

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रेस्तरां व अन्य दुकानों पर 4.32 लाख का जुर्माना
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नोएडा। प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ जारी अभियान के तहत बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने मॉल, फूड कोर्ट और खाने-पीने की दुकानों पर छापा मारा। जांच के बाद अलग-अलग दुकानाें पर कुल 4.32 लाख का जुर्माना किया गया।
प्राधिकरण की टीम ने जीआईपी मॉल में मैंड्रिन ट्रेल रेस्तरां पर 25 हजार, नजीर फूड्स पर 25 हजार, सागर रत्ना पर 25 हजार, बरिस्ता पर 25 हजार, वॉव मोमोज पर 10 हजार और चाय चाट एक्सप्रेस पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह से डीएलएफ मॉल के डॉमिनोज पिज्जा पर 25 हजार, बर्गर किंग पर 25 हजार, टिक्का टाउन पर 25 हजार, नजीर फूड पर 25 हजार, तंदूरी विलेज पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान मॉल में काफी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक व प्लास्टिक कंटेनर्स जब्त किए गए।
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इसके अलावा सेक्टर-62 में सैंडविंच किंग पर 75 हजार, समा चिकन पर 30 हजार, आलम बिरयानी पर 40 हजार, मुंशी कैफे पर 50 हजार, अरुण पर 500, स्वामीनाथ पर 500, शमिम पर 1000, साजिद बिरयानी पर 5 हजार, रोल किंग पर 5 हजार व गुप्ता पराठा पर 500 रुपये का जुर्माना किया गया।
इस दौरान कुल 4,32,500 रुपये का जुर्माना प्राधिकरण ने किया। इसके अलावा प्राधिकरण ने जुर्माना करने के बाद संबंधित दुकानों व लोगों को चेतावनी भी दी कि दोबारा प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने के अलावा जेल भेजने की कार्रवाई भी होगी।
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सागर रत्ना पर 2 लाख का जुर्माना
नोएडा। नोएडा को प्लास्टिक फ्री करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को सेक्टर-18 स्थित सागर रत्ना रेस्तरां पर छापा मारने के बाद दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक रेस्तरां में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं, दूसरी ओर एक ई-सिगरेट की दुकान सील कर दी गई है। वहां ई-सिगरेट में फ्लेवर भरने का काम किया जा रहा था। ब्यूरो
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