नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 2002 में नीतीश कटारा की हत्या के दोषी विकास यादव की तीन सप्ताह की फरलो (अस्थायी रिहाई) की याचिका पर कटारा के परिवार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने नीतीश की मां, भाई , तिहाड़ जेल के महानिदेशक और दिल्ली सरकार के गृह सचिव को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। विकास यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने 25 साल की सजा में से 23 साल से अधिक समय जेल में बिता लिया है। उन्होंने जेल प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी फरलो की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। जेल प्रशासन ने उनकी याचिका को अपराध की गंभीरता, वार्षिक आचरण रिपोर्ट की अनुपस्थिति और पीड़ित परिवार के विरोध के आधार पर खारिज किया था। ब्यूरो