फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Noida News: 65-बी साक्ष्य के अभाव में सड़क हादसे के आरोपी को राहत

विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत से
विज्ञापन

-
- पीसीआर में टक्कर मामले में अदालत ने सबूतों को माना अपर्याप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेस-वे पर पुलिस पीसीआर वाहन में मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी रोहित को बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल की तस्वीरों के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य नहीं रहे।
विज्ञापन

मामला 13 अक्तूबर 2022 का है। हेड कांस्टेबल सुमित कुमार ने शिकायत में बताया था कि एक्सप्रेस-वे पर दो वाहनों की टक्कर के बाद पुलिस पीसीआर मौके पर पहुंची थी। जाम खुलवाने के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने पीसीआर में टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक पर रुकने के संकेत की अनदेखी और शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि घटनास्थल की तस्वीरें पुलिसकर्मी के निजी मोबाइल से ली गई थीं और बिना 65-बी प्रमाणपत्र के अदालत में पेश की गईं। इस आधार पर अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें