64.70 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर के लंबित मामलों में जल्द फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी।
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वर्ष 2002 से 2013 के बीच क्रय या अधिग्रहित की गई जमीन के उन किसानों के मामलों में अब कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ अभी तक नहीं मिला है। शासन की ओर से इस संबंध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अद्यतन नियमों के तहत अपने स्तर से उचित कार्रवाई करते हुए निर्णय लेने की अनुमति दी गई है।
शासन के इस निर्णय से वर्षों से लंबित अतिरिक्त प्रतिकर से जुड़े मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। इससे उन किसानों के मामलों पर प्राधिकरण स्तर से विचार किया जा सकेगा, जिन्हें अभी तक अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिला है। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने शासन के निर्णय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सैकड़ों किसान लंबे समय से 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की मांग को लेकर समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। शासन के निर्णय से अब इन मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।