(अदालत से)
बीमा न होने पर वाहन सुपुर्दगी से इनकार गलत
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने सड़क दुर्घटना में जब्त एक बाइक की सुपुर्दगी से इन्कार करने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया है।याचिकाकर्ता हनुमान प्रसाद ने थाना बिसरख में दर्ज मुकदमे से संबंधित अपनी बाइक की सुपुर्दगी मांगी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 नवंबर 2022 को बीमा न होने के कारण आवेदन खारिज किया। हनुमान प्रसाद ने इस आदेश को अपर सत्र न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि वह पंजीकृत स्वामी हैं और वाहन थाने में खराब हो सकता है। सत्र अदालत ने पाया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बीमा न होने पर विचार किया, पर मुआवजा दावे के लिए प्रतिभूति का विकल्प नहीं देखा। अदालत ने कहा कि केवल बीमा के अभाव में आवेदन खारिज करना विधिसंगत नहीं था। इन परिस्थितियों में सत्र न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का 14 नवंबर 2022 का आदेश निरस्त किया। ब्यूरो